रेप आरोप में फंसे भारतीय खिलाड़ी, 18 वर्षीया गर्लफ्रेंड बोली- 3 साल तक जमकर की मनमर्जी
जानकारी के अनुसार अधिवक्ता डीआर मेघवाल ने अदालत में एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के अलावा 124-क, 153-क, 295-क, 505, 120-बी आईपीसी के तहत परिवाद पेश किया था। आरोप है कि हार्दिक पांड्या ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर सोशल मीडिया पर अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी की है।
परिवादी ने परिवाद में बताया कि इससे उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। महापुरुष को लेकर ऐसी अभद्र टिप्पणी उचित नहीं है। परिवाद पेश होने के बाद अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि जिस ट्विटर अकाउंट से यह टिप्पणी की गई है वो फर्जी भी हो सकती है। लेकिन कोर्ट में परिवाद पेश होने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं।