नए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक 19 राज्यों ने नई स्टार्टअप नीति को लागू किया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए जनवरी, 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके तहत नए उद्यमों को कर छूट देने, इंस्पेक्टर राज से मुक्ति और कैपिटल गेन टैक्स से छूट देने जैसी पहल की गई है।
मंत्रालय ने बताया कि पहल की शुरुआत के समय केवल चार राज्यों में नीति लागू हुई थी। अब 19 राज्य इस नीति को लागू कर चुके हैं। इस प्रक्रिया को गति देने के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के बीच स्टार्टअप रैंकिंग की शुरुआत भी की गई है।
इस रैंकिंग का लक्ष्य राज्यों को अपने यहां स्टार्टअप का बेहतर माहौल निर्मित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप के तहत इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय पेटेंट शुल्क में 80 फीसद और ट्रेडमार्क फाइल करने में 50 फीसद की छूट देता है। मंत्रालय के मुताबिक, पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुविधा देने के लिए क्रमश: 423 और 596 सेवा प्रदाताओं को नामित किया गया है।
इस पहल के तहत अब तक 671 पेटेंट आवेदकों और 941 ट्रेडमार्क आवेदकों को फायदा हो चुका है। मंत्रालय ने बताया कि स्टार्टअप के लिए मजबूत माहौल वाले देशों इजरायल, सिंगापुर, पुर्तगाल और स्वीडन के साथ अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौते भी किए गए हैं।