SC: फिल्‍म शुरू होने से पहले सिनेमाहॉल में “राष्‍ट्रगान” बजाना होगा अनिवार्य

नई दिल्ली –  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रगान पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि देश के सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान यानी ‘जन गण मन’ बजाना अनिवार्य है। इसके अलावा राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा और सिनेमाघर में मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय गान के सम्मान में खड़ा होना होगा।  

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फिल्म से पहले चलेगा राष्ट्रगान, सम्मान में खड़े होंगे दर्शक –

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर कहा कि राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के व्यावसायिक हित में न किया जाए। किसी भी तरह के कार्यों में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा और वैरायटी गाने के तौर पर भी राष्ट्रीय गान को नहीं गाया जाएगा।

दरअसल, कुछ सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाता है लेकिन कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे थे कि राष्ट्रगान के समय कई लोग खड़े न होकर उसका अपमान करते हैं जो कि राष्ट्रीय हित में नहीं है। इसलिए एक याचिका दायर कर यह भी मांग की जा रही है कि किसी भी कार्यक्रम के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के लिए उचित नियम और प्रोटोकॉल निश्तित किए जाए।

 

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गौरतलब है कि इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल एक नवंबर को पहली सुनवाई की थी। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 30 नवंबर को निर्धारित की थी। याचिका में मांग की गयी थी कि सुप्रीम कोर्ट यह निर्देश जारी करे कि देशभर में सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाये जाने चाहिए और उसका सम्‍मान किया जाना चाहिए।

 
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