गुजरात हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) के आदेश को खारिज करने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।
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सीआइसी ने 29 अप्रैल को गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय को डिग्री के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति आरएम छाया ने गुरुवार को कहा कि याचिका पर मुख्य न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति वीएम पंचोली की खंडपीठ सुनवाई करेगी।
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खंडपीठ ने गुजरात विश्वविद्यालय की अर्जी पर एक जुलाई को सीआइसी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।साथ ही सूचना आयुक्त एम. श्रीधर आचार्युलु और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भी जारी किया था।
गुजरात विश्वविद्यालय का कहना था कि आदेश पारित करने से पहले सीआइसी से उनकी बात नहीं सुनी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ अब 22 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी।
इस बीच गुरुवार को सुनवाई शुरू होने से पहले हाई कोर्ट के बाहर नारेबाजी कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।