अगर आपकी आय टैक्स देनदारी के दायरे में आती है, तो आपको इस महीने के आखिरी तीन दिनों के भीतर अपना आईटीआरभर लेना चाहिए. इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आाखिरी तारीख 31 अगस्त है. अगर आप ने इससे पहले आईटीआर नहीं भरा, तो आपको 1 हजार से लेकर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख वैसे 31 जुलाई थी. लेकिन आय कर विभाग ने बाद में इसे बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था. एक बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बाद फिर से इसे आगे खिसकाए जाने की उम्मीद कम ही है.
ऐसे में आपको समय रहते अपना आईटीआर फाइल कर लेना चाहिए. आय कर विभाग लगातार कह रहा है कि अगर आप ने समय पर अपना आईटीआर नहीं भरा, तो आप से लेट पेमेंट फीस वसूली जाएगी.
आईटीआर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके से भर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. अगर आप वेतनभोगी हैं, तो आपको आईटीआर-1 फॉर्म भरना होगा. अगर आप खुद आईटीआर भरने में असमर्थ हैं, तो आप विशेषज्ञों की मदद ले सकते हैं.
वहीं, अगर आप इससे भी ज्यादा लेट करते हैं और 31 दिसंबर के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं. ऐसे में आप से 10 हजार तक की लेट फीस वसूली जा सकती है. हालांकि अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, तो आप पर लगने वाली लेट फीस 1000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी.