लॉकडाउन-5 में अनलॉक-1 की शुरुआत करते हुए जिला प्रशासन ने शहर को भारी राहत दी है। अब शहर के बाजार सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। हालांकि रोस्टर के अनुसार यह बाजार पहले की तरह सप्ताह में तीन दिन ही खुलेंगे। साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर भी सप्ताह में तीन दिन खुलेंगे।
रविवार देर रात जिलाधिकारी ब्रह्मदेव राम तिवारी ने राहत संबंधी आदेश जारी किए। नए आदेश के अनुसार आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगी। जबकि अन्य बाजार व ढुकानें पूर्व निर्धारित रेस्टर के अनुसार सप्ताह में तीन दिन सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। हर दुकानदार को फेस कवर या मास्क, ग्लब्स पहनना, दुकान में सैनिटाइजर रखना और बगैर मास्क वाले ग्राहक को माल न बेचने की शर्त का पालन करना होगा। सुपर मार्केट भी इन शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक धार 144 को सख्ती से लागू किया जाएगा।
किस दिन खुलेगी कौन सी दुकान
मंगलवार, गुरुवार और शनिवार : सभी प्रकार का कपड़ा, टेलरिंग, चश्मा, श्रृंगार, जूता, चणल, सराफा पान मसाला एवं पान सामग्री, ऑटोपार्टस, घड़ी, बैग- अटैची, ड्राई क्लीनर, फ्लैक्स प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस, केमिकल से संबंधित, लेदर गुड्स से संबंधित दुकानें।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार : बिल्डिंग मैटेरियल, लोहा, हार्डवेयर, शटरिंग, सीमेंट, पेंट, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल, बैट्री, इनवर्टर, स्टेशनरी बुक, ऑटोमोबाइल शोरूम, फर्नीचर, प्लास्टिक गुड्स, साइकिल गुड्स, रिपेयरिंग, मिल, मशीनरी, से संबंधित, बर्तन, गिफ्ट की दुकान, फोटोस्टेट, फोटेग्राफ, फोटो स्टूडियो, गैस चूत्हा, शस्त्र आदि।
रविवार समेत रोज खुलने वाली दुकानें : आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें, मेडिकल स्टोर, किराना, बेकरी, मिठाई की दुकान (केवल रिटेल में बेचने का कार्य ), वाहनों के सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग की दुकान, मछली-मीट दुकान, एकल दुकानें आदि।