नई दिल्लीः सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों के लिए राहत देने के लिए एक फैसला सुनाया है. ‘हिट ऐंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा एक अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा रहा है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है. इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है.
मुआवजे की राशि में हुआ इजाफा
मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम ‘हिट ऐंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022’ होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी. एक विज्ञप्ति (Press Release) के मुताबिक मंत्रालय ने रविवार को कहा कि ‘हिट ऐंड रन’ (Hit And Run) मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है. बता दें कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति को टक्कर मारकार वाहन चालक के भाग जाने वाली दुर्घटना को हिट एंड रन कहा जाता है.
8 गुना बढ़ा कंपन्सेशन
यह राशि गंभीर रूप से घायलों के लिए बढ़ाकर 50,000 रुपये और मौत के मामले में वर्तमान के 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 लाख रुपये कर दी गई है. मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी.’’ Press Release में बताया गया कि मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए भी समयसीमा तय कर दी गई है.
TOS News Latest Hindi Breaking News and Features