सायन लाहिड़ी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अत्याचार के खिलाफ कुछ दिनों पहले कोलकाता में आयोजित नबन्ना मार्च के आयोजक सायन लाहिड़ी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। छात्र नेता के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी (Sayan Lahiri) की कलकत्ता हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले के खिलाफ ममता सरकार की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सायन लाहिड़ी की जमानत पर रिहाई का आदेश रद करने की मांग की गई है।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी सायन लाहिड़ी को जमानत
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंग छात्र समाज के नेता सायन लाहिड़ी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया था।
नबन्ना मार्च में सायन लाहिड़ी ने निभाई थी अहम भूमिका
सायन लाहिड़ी के बारे में दावा किया गया है कि वह 27 अगस्त को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में महिला चिकित्सक के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में राज्य सचिवालय नवान्न भवन तक आयोजित रैली के आयोजकों में से एक हैं।
पुलिस ने कहा कि रैली का नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लाहिड़ी को 27 अगस्त की शाम को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस का दावा है कि रैली के दौरान सार्वजनिक और प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और पुलिस अधिकारियों पर भी हमले हुए थे।
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