रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को आईसीसीआई, एक्सिस और तीन अन्य प्रमुख बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की। आरबीआई ने एक आदेश जारी कर बताया कि उसने कुछ नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिस बैंक सहित पांच ऋणदाताओं पर जुर्माना लगाया है।
किस बैंक पर कितना और क्यों लगाया जुर्माना?
आरबीआई के मुताबिक, बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, अपने ग्राहक को जानें (KYC) और क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी करने और प्रक्रियाओं को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए ICICI बैंक पर 97.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
ऐसे ही बैंकों की ओर से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाओं और बैंकों में ग्राहक सेवा पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर 61.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए प्राप्त कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए अल्पकालिक ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
केवाईसी पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एक्सिस बैंक पर भी आंतरिक या कार्यालय खातों के अनधिकृत संचालन पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
आरबीआई ने और क्या कहा?
सभी मामलों में आरबीआई ने कहा कि जुर्माना विनियामक अनुपालन में कमियों की वजह से लगाया गया है। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।