New Delhi : एस्सार ग्रुप ने आयकर विभाग से चार हजार करोड़ रुपये के रिफंड की मांग की है, ग्रुप ने यह रिफंड 6 साल पहले टेलिकॉम वेंचर में अपनी हिस्सेदारी वोडाफोन को बेचने के बाद काटे गये कैपिटल गेन्स टैक्स का रिफंड मांगा है।
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वोडाफोन ने टीडीएस के रूप में 88 करोड़ डॉलर यानी 4000 करोड़ रुपये रखने के बाद एस्सार को 3.32 अरब डॉलर का भुगतान कर दिया था। उसने बाद में यह राशि एस्सार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (दीर्घावधि के लिए पूंजीगत लाभ) पर टैक्स के रूप में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जमा करा दिया था।
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आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक एस्सार कम्युनिकेशंस ने अथॉरिटी फॉर एडवांस्ड रूलिंग्स (एएआर) में अपील कर वोडाफोन की ओर से जमा कराये गये टैक्स के रिफंड की मांग की है। एस्सार ग्रुप का मानना है कि भारत और मॉरीशस संधि के अनुसार कोई टैक्स नहीं बनता है। हालांकि आयकर विभाग ने एस्सार कम्युनिकेशंस के दावे का विरोध किया और कहा कि यह डील इस तरीके से की गई है जिससे संधि के प्रावधान का गलत इस्तेमाल किया जा सके।
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एस्सार के प्रवक्ता ने इस संदर्भ में संपर्क करने पर कर रिफंड के लिए आवेदन करने की पुष्टि करते हुए कहा कि इस टैक्स को जुलाई, 2011 में यूरो पैसिफिक सिक्योरिटीज लि. मॉरीशस (ईएसपीएल)-वोडाफोन ने रोका था। उन्होनें यह भी कहा कि यह आवेदन एस्सार मॉरीशस कंपनी ने सितंबर, 2012 में किया था और जुलाई, 2015 में इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। इस पर वर्ष 2016-17 में कई सुनवाई हो चुकी हैं।