अपने घर का सपना देखने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। आपका सपना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पूरा कर सकता है। ऐसे कर्मचारी जिनका ईपीएफ अंशदान जमा हो रहा है, वह अपने घर के लिए होम लोन और उसकी ईएमआई भी ईपीएफ खाते से जमा कर सकते हैं। इसके लिए 10 कर्मचारियों को कॉपरेटिव सोसायटी बनानी होगी।
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आगरा के क्षेत्रीय आयुक्त राकेश कुमार ने बताया कि 12 अप्रैल को गजट जारी हो चुका है। ईपीएफओ अंशधारकों के लिए सरकार ने कई सुविधाएं दी हैं। अंशधारकों को घर खरीदने के लिए उनके पीएफ एकाउंट से 90 फीसदी तक रकम निकालने की सुविधा मिलेगी, वहीं तीन साल से अंशदान जमा करने वाले 10 कर्मचारी कॉपरेटिव सोसायटी बनाकर होम लोन ले सकते हैं।
ईपीएफ खाते से ही लोन की किश्त जमा की जाती रहेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले लाभ और सब्सिडी इस योजना में मिलते रहेंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए तीन लाख रुपये, एलआईजी के लिए 3 से 6 लाख रुपये, एमआईजी के लिए 12 लाख रुपये और एमआईजी-2 के लिए 18 लाख रुपये का लोन ईपीएफ खाते से दिया जा सकेगा।
बीमारी, उपकरण खरीदने के लिए भी निकाल सकते हैं पीएफ
अभी तक बीमारी के लिए सर्टिफिकेट जमा करने पर ही कर्मचारी ईपीएफ निकाल सकते थे, लेकिन अब संशोधनों के बाद स्वघोषणा पत्र के जरिए भी कर्मचारी पीएफ निकासी कर सकते हैं। 6 माह की बेसिक सैलरी, डीए या जो भी कम हो, निकाली जा सकेगी। इसी तरह दिव्यांग कर्मचारी अपने मेडिकल उपकरणों के लिए भी पीएफ की निकासी कर सकते हैं।