राज्य उपभोक्ता आयोग ने उस ट्रेन में टिकट चेक करने वाले कर्मचारी को लापरवाही के लिए भी दंड दिया है। आयोग इस इस रेल कलेक्टर की एक तिहाई सैलरी काटने और उसे भी परेशान होने वाले यात्री को देने का आदेश दिया है।
बता दें कि दिल्ली निवासी वी विजय कुमार ने राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करते हुए कहा था कि 23 मार्च 2013 को विशाखापट्टनम से दिल्ली यात्रा के दौरान उनकी आरक्षित सीट पर एक शख्स आकर बैठ गया।
हालांकि दिल्ली उपभोक्ता आयोग ने विजय कुमार की इस मांग को मानने से इनकार कर दिया कि उन्हें 75000 से ज्यादा का मुआवजा मिलना चाहिए। आयोग ने कहा कि इतना मुआवजा ही पर्याप्त है।