दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को बड़ा झटका दिया है. 1984 के सिख दंगा मामले में सज्जन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर हफ्ते में दो दिन सुनवाई होगी. निचली अदालत से सज्जन कुमार को बरी किया गया था. इस फैसले के खिलाफ अलग-अलग याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की गई थीं, जिन पर कोर्ट ने सुनवाई का आदेश दिया है.
हाई कोर्ट अब हर गुरुवार और शुक्रवार को पूरे दिन इन अपील पर सुनवाई करेगा. सज्जन के साथ-साथ हाई कोर्ट उन लोगों की अपील पर भी सुनवाई करेगा जिन्हें निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई थी.
सज्जन कुमार के खिलाफ अपील में न सिर्फ पीड़ित और चश्मदीद गए हैं, बल्कि सीबीआई ने भी हाई कोर्ट में अपील दायर की है. 1984 दंगों से जुड़ी कुल 7 अपील हैं, जिन पर हाई कोर्ट ने हफ़्ते मेम दो दिन सुनवाई की फैसला किया है. दरअसल, कोर्ट चाहता है कि 34 साल से अटके मामलों में दंगे से जुड़े परिवारों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले.
कोर्ट को लगता है कि इस मामले में गवाह होने के बावजूद कोर्ट तक आने से उन्हें रोका गया. साथ ही दिल्ली पुलिस ने न तो जांच सही ढंग से की और न ही कोर्ट में गुनहगारों को सजा दिलाने में कोई मेहनत की. कोर्ट को लगता है कि पुलिस ने जल्द से जल्द ये केस खत्म करने की कोशिश की.
मार्च में दिया था अहम फैसला
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मार्च में अहम फैसला सुनाते हुए 1984 दंगों से जुड़े पांच मामलों की फिर से जांच करने के आदेश दिए थे. इन सभी मामलों को 1986 में बंद कर दिया गया था. जिनमें सज्जन कुमार, बलवान खोखर, महेंद्र यादव, कृष्ण खोखर आरोपी हैं. ये याचिका सीबीआई की तरफ से दायर की गयी थी. हाई कोर्ट का मानना था कि इन मामलों को बड़ी जल्दी में बंद किया गया. जिससे ऐसा लगता है कि इनमें सही जांच और ट्रायल ही नहीं हुआ. ऐसे में सभी पांच मामलों में दोबारा जांच करने का आदेश दिया जाता है.