देहरादून। शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति देने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद अब इसकी अगली सुनवाई 23 सितंबर को होनी है।
नैनीताल हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका
नैनीताल हाईकोर्ट में बीएड अभ्यर्थी ललित कुमार व अन्य ने याचिका दायर किया है। उन्होंने अपने याचिका में कहा कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। लेकिन राज्य सरकार ने सहायक अध्यापक पद पर उन्हें नियुक्ति देने के बाद शिक्षा मित्रों को नियमित नियुक्ति दे दी। जिससे उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।
शिक्षा मित्रों को नियमित करने के लिए एनसीटीई की अनुमति तक नहीं ली गई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने मामले को सुनने के बाद अगली सुनवाई की तिथि 23 सितंबर नियत कर दी।
बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने शिक्षकों की हड़ताल पर कड़ा रूख अखत्यार किया है। कोर्ट ने शिक्षकों को काम पर वापस लौटने के निर्देश दिए हैं। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश सराकर को पदों को रिक्त मानते हुए योग्य बेरोजगारों की भर्ती के निर्देश दिए हैं।