बंबई उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तीन दिन बाद सोमवार को सहारा समूह की लोनावला में एंबी वैली परियोजना की नीलामी का आदेश दिया है. एंबी वैली परियोजना के आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) ने इस नीलामी का आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपए रखा है.बड़ी खबर: अब यूपी के CM तक कुछ इस तरह से पहुंचेगी आपकी शिकायत…
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त को सहारा केस की सुनवाई में कहा कि ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया नहीं रुकेगी. कोर्ट ने सहारा प्रमुख की नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आदेश के मुताबिक रुपए जमा कराएंगे तो सही आदेश पास करेंगे. ऐंबी वैली की नीलामी रोकने के लिए सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी. सहारा ने अपनी याचिका में कहा था कि ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए क्योंकि रुपए वापस करने के लिए वो किसी और प्लान पर काम कर रहे हैं.
नीलामी प्रक्रिया को 16 सितंबर तक किया जाए स्थगित
सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 14 अगस्त को जारी नीलामी का पब्लिक नोटिस को स्थगित कर दिया जाना चाहिए. ऐंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया को कम से कम 16 सितंबर तक स्थगित कर देना चाहिए, ताकि सुब्रत रॉय पैसे की व्यवस्था कर सकें. उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में होटल बेचे गए हैं और जल्द ही सहारा खाते में पैसा आ जाएगा.
बता दें कि शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को समस्या में फंसे सहारा प्रमुख से सेबी-सहारा खाते में सात सितंबर तक 1,500 करोड़ रुपए जमा करने को कहा था. पीठ ने कहा था कि उसके बाद वह पूरा भुगतान के लिये 18 महीने का और समय दिए जाने के अनुरोध पर विचार कर सकती है .