होटल के किसी हिस्से में अगर एयर कंडीशनर है तो वहां से खाना पैक कराकर ले जानें या उसके गैर-एसी क्षेत्र में खाना खाने पर भी आपको 18 फीसदी जीएसटी देना होगा. एक जुलाई से लागू हुए माल एवं सेवा कर जीएसटी में गैर-एसी रेस्तरां में खाने पर 12 फीसदी कर का प्रावधान किया गया हैं.
सरकार ने कर प्रावधान में शराब परोसने वाले एसी रेस्तरां के लाइसेंस रखने वालों से 18 फीसदी और पांच सितारा होटलों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने को कहा.केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी ने जीएसटी पर बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यू के जरिए स्पष्ट किया है कि जिस रेस्तरां-सह-बार की पहली मंजिल एयर कंडीशनर है और उसका उपयोग खाना तथा शराब परोसने में किया जाता है जबकि भू-तल में केवल खाना परोसा जाता है और वहां एसी नहीं है तो भी जीएसटी लगेगा.
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सीबीईसी ने कहा की खाने की आपूर्ति अगर दूसरी एसी मंज़िल से है और पहली मज़िल पर एसी नहीं है तो भी कर 18 प्रतिशत ही लगेगा. साथ ही इसमें कहा गया है कि रेस्तरां से आपूर्त होने वाली सभी चीज़ो पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. एसी रेस्तरां से खाना पैक कराकर ले जाने के संदर्भ में सीबीईसी ने स्पष्ट किया है, खाना पैक कराकर ले जाने पर भी 18 प्रतिशत कर लगेगा. इसके अलावा, ऐसे रेस्तरां एकमुश्त योजना के लिये पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे शराब भी परोस रहे हैं.