आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट ने पार्टी के दफ्तर के बारे में लिए गए एलजी अनिल बैजल के एक आदेश को रद्द कर दिया है।बड़ी खबर: RBI ने कर दिया बड़ा ऐलान, सितंबर से लोग प्रयोग कर सकेंगे 200 रुपये का नोट
हाईकोर्ट ने आज उपराज्यपाल बैजल के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी को उसका दफ्तर खाली करने को कहा था। कोर्ट ने एलजी को उनके फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
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कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक ट्वीट किया जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट करते हुए लिखा- दिल्ली हाइकोर्ट ने AAP के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के एलजी के फैसले को पलट दिया है. उपराज्यपाल का फैसला अवैध हो गया है. Boom!
दरअसल, एलजी अनिल बैजल ने 24 अप्रैल 2017 को आदेश जारी कर इस ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया था। शुंगलू समिति की रिपोर्ट में इस दफ़्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि क्योंकि ज़मीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं, इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ़्तर/ज़मीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती।