सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नेताओं से जुड़े एक मामले को लेकर दी गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया था कि दोषी पाए गए नेताओं के नई राजनीतिक पार्टियां बनाए जाने पर बैन लगाया जाए और ऐसे लोग के राजीतिक कार्यालय का स्वामित्व खत्म कर दिया जाए।राबड़ी देवी ने कहा- चारा घोटाला पुराना हुआ, बिहार में रोज नया घोटाला हो रहा है
इससे पहले भी मामले की सुनवाई के दौरान इस संविधान पीठ को सौंप दिए जाने पर विचार चल रहा था। ये संविधान पीठ यह तय करती कि ऐसे मामलों में किस वक्त नेताओं की सदस्यता खारिज की जाएगी। दरअसल, मामले पर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके खिलाफ गंभीर आरोप है।
गौरतलब है कि 5 जनवरी को याचिका दायर कर कहा था कि गंभीर मामलों में अदालती कार्रवाईयों का सामना कर रहे कई नेता चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। ऐसे में यह तय करना जरूरी है कि ऐसे नेताओं की सदस्यता कब खारिज की जा सकती है।