आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए अब लोगों को नहीं मिलने वाली है। पिछले एक साल से लोगों को दोनों कार्ड लिंक कराने के लिए काफी समय दिया जा रहा था, लेकिन अब एक नोटिफिकेशन जारी करके जुर्माना लगाने की बात कही गई है। 31 मार्च आखिरी दिन था आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का लेकिन अब एक अप्रैल से कार्ड लिंक न कराने वालों को जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं इस बारे में और जानकारी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का आदेश
केंद्रयी प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी की ओर से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 31 मार्च को अंतिम तारीख के बाद एक अप्रैल से अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही अगर आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो आपको 31 मार्च से पहले ही यह काम करना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको जुर्माना भी देन्ना हो सकता है। आप जुर्माना से बचने के लिए जल्द से जल्द यह काम कर सकते हैं।
कैसे करें कार्ड लिंक
जानकारी के मुताबिक, अगर आपने 31 मार्च तक कार्ड लिंक नहीं कराया तो उसके बाद आपको तीन माह तक कार्ड लिंक कराने का मौका मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको 500 रुपए जुर्माना देना होगा। इसके बाद अगर आपके जूून तक कार्ड लिंक नहीं कराया तो आपको 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। कुल मिलाकर थोड़े कम पैसे में अभी भी छह माह तक कार्ड बनवाने की मोहलत दी गई है। कार्ड को लिंक कराने के लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट में जाएं और यहां लिंक आधार विकल्प पर जाकर अपना पैन और आधार नंबर डालें। ओटीपी के आधार आपका कार्ड लिंक हो जाएगा। हालांकि ब्रोकर्स संगठन ने एक बार फिर से छह माह की मोहलत मांगी है।
GB Singh
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