टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को और भी आसान बना दिया है लेकिन कई बार यह हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती जिसके चलते हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब आप एटीएम से पैसे निकालते हैं और ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाती है और वह पैसे आपके अकाउंट में वापस नहीं आते हैं तो आप बैंक से हर रोज 100 रुपये पैनल्टी के तौर पर वसूल कर सकते हैं। दरअसल ट्रांजेक्शन फेल्ड होने वाले ग्राहकों के लिए आरबीआई ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी की हैं जिन्हें इस सूरत में जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। आइए विस्तार से जानते हैं आरबीआई द्वारा जारी किए गए कुछ दिशानिर्देश।

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