आपके साथ हमेशा कभी न कभी ऐसा हुआ होगा कि आप एटीएम से कैश निकालने पहुंचे हो और वहां कैश खत्म हो गया हो। कभी-कभी यह अनुभव इतना बुरा होता है कि आपको लगभग हर एटीएम खाली मिलता है। लेकिन अब इस तरह की तकलीफों से बैंक ग्राहकों को न गुजरना पड़े इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आदेश जारी किए हैं। इसके मुताबिक, अब बैंकों को अपना एटीएम हमेशा कैश से फुल रखना होगा वरना उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है। क्या कहता है आरबीआई का आदेश। आइए जानते हैं।
क्या है आरबीआई का आदेश
अगर आरबीआई के आदेश को बैंक गंभीरता से लेते हैं तो त्योहारों या जरूरत के समय अमूमन अधिकतर बैंकों के खाली एटीएम बीते दिनों की बात होगी। अगर किसी भी एटीएम में कैश खत्म लिखा होगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरबीआई ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटर्स से कहा है कि अपने सिस्टम को मजबूत बनाएं ताकि कैश की उपलब्धता पर निगरानी रखी जा सके और जैसे ही एटीएम में कैश खत्म हो तुरंत जानकारी मिलते ही उसमें कैश डाला जा सके। आरबीआई ने आदेश में कहा है कि अगर बैंक इसका कड़ाई से पालन नहीं करते हैं तो जुर्माना लगाया जाएगा। यह आदेश एक लागू एक अक्तूबर 2021 से लागू किया जाएगा। अगर कोई भी बैंक का एटीएम ज्यादा समय तक खाली रहेगा तो ऐसी स्थिति में जुर्माने के अलावा कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
इतना भरना पड़ेगा बैंकों को जुर्माना
आरबीआई के आदेश के मुताबिक, अगर किसी भी बैंक के एटीएम में एक महीने के अंदर दस घंटे से ज्यादा समय तक कैश न रहने की बात सामने आती है तो बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम एक अक्तूबर से लागू हो जाएगी। जिन बैंकों के एटीएम पिछले काफी समय से खाली पड़े हैं उन्हें भी उसमें अब कैश डालना पड़ेगा। आरबीआई ने यह भी कहा है कि जुर्माना लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि एटीएम में कैश बना रहे। अगर एटीएम में निश्चित समय तक कैश नहीं रहता तो प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना बैंक पर लगेगा। वहीं व्हाइट लेबल एटीएम के मामले में भी बैंक पर जुर्माना लगेगा। व्हाइट लेबल एटीएम गैर बैंक यूनिट चलाती हैं। बैंक व्हाइट लेबल पर भी जुर्माना लगेगा।
बैंक देंगे पूरी जानकारी
रिजर्व बैंक के मुताबिक, अगर बैंक ने कैश एटीएम में नहीं डाला है तो वह सिस्टम जेनरेटेड स्टेटमेंट आरबीआई के इश्यू विभाग में जमा करना होगा। इश्यू विभाग के ही अधिकार क्षेत्र में एटीएम आता है। व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटरों को भी अलग से एक स्टेटमेंट देना होगा। वे भी अपने एटीएम को भरने के लिए बैंक पर निर्भर हैं। आरबीआई के मुताबिक, ऐसे स्टेटमेंट हर महीने पांच दिन के अंदर जमा करना होगा। अगर अक्तूबर से इसकी शुरूआत हो रही है तो नवंबर में पांच तारीख तक यह लेखा जोखा जमा करना होगा।
GB Singh