नई दिल्ली: वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता Sajjan Kumar को दोषी ठहराया गया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को सिख दंगा मामले में दोषी ठहराया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक सज्जन कुमार को हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
31 दिसंबर तक सज्जन कुमार को सरेंडर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटते हुए सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में 5 लोगों की हत्या के मामले में आपराधिक साजिश और भीड़ को उकसाने का दोषी पाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा साल 1947 के विभाजन के दौरान सैंकड़ो लोगों का नरसंहार हुआ था। 37 साल बाद दिल्ली में वैसा ही मंजर दिखा।
आरोपी राजनीतिक संरक्षण के चलते ट्रायल से बचते रहे। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने 29 अक्टूबर को सीबीआई दंगा पीडि़तों और दोषियों द्वारा दायर अपीलों पर दलीलें सुनने का काम पूरा करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को न्यायमूर्ति ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ता उम्र जेल में रहेंगे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार पर फैसला सुनाते हुए कहा कि सत्य की जीत होगी और न्याय होगा। दिल्ली हाईाकोर्ट ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को आपराधिक षड्यंत्र रचने, शत्रुता को बढ़ावा देने, सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ कृत्य करने का दोषी ठहराया। शिरोमणी अकाली दल के नेता मनजिंद सिंह सिरसा ने कहा इस फैसले के लिए हम हाईकोर्ट का शुक्रिया करते हैं। सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को फांसी के फंदे तक पहुंचाने और गांधी परिवार के लोगों को अदालत जेल पहुंचाने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
वर्ष 1984 में 31 अक्टूबर को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। यह मामला दिल्ली छावनी क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या से जुड़ा था।
दिल्ली कैंट के राजनगर इलाके में पांच सिखों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंहए नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शिकायतकर्ता और प्रत्यक्षदर्शी जगदीश कौर केहर सिंह की पत्नी और गुरप्रीत सिंह की मां थीं। रघुविंदर, नरेंदर और कुलदीप उनके और मामले के एक अन्य गवाह जगशेर सिंह के भाई थे।