लखनऊ: अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो कृपा कर जरूर बनवा लें, वरना बैंकिंग से लेकर मोबाइल सेवा का उपयोग अपना नहीं कर सकेंगे। यह बात को लोग जानते ही है कि आधार कार्ड से खाते, सिमकार्ड, पैनकार्ड और ब ड्राइविंग लाइसेंस को लिंक करना जरूरी हो गया है। पर यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इन चीजों से आधार कार्ड को लिंक करने का एक तय सीमा है। दो तारीख ऐसी है, जो आप को याद रखनी होंगी।
पहली तारीख है कि 31 दिसम्बर 2017 और दूसरी है 6 फरवरी 2018।
31 दिसम्बर तक इन सेवाओं को आधार कार्ड से करें लिंक
पैनकार्ड- सरकार साफ कर चुकी है कि आधार को स्थायी खाता संख्या यानी पैन से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएगा। पहले 1 जुलाई 2017 इसकी आखिरी तारीख थी फिर इसे बढ़ाकर 5 अगस्त किया गया। अब यह तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दी गई है।
बैंक खाता- इसी तरह बैंक और अन्य वित्तीय लेन.देन के लिए केवायसी में आधार अनिवार्य हो गया है। बैंकों में पहले ही ये निर्देश पहुंच चुके हैं। यानी जिस बैंक में आपका खाता हैए वहां आपको पैन के साथ.साथ आधार की जानकारी देना अनिवार्य है। इस काम के लिए भी 31 दिसंंबर 2017 तक का वक्त है। उसके बाद जो खाते आधार से लिंक नहीं हैंए उन्हें बंद कर दिया जाएगा।
कल्याणकारी योजनाएं- सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आधार जरूरी है। यानी एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी लेनेए पेंशन या स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए आधार अनिवार्य है। पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2017 थी। अब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 कर दिया गया है।
6 फरवरी 2018 तक सिमकार्ड को करें लिंक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार मंत्रालय ने मोबाइन फोन से आधार को लिंक करना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए 6 फरवरी 2018 तक का समय दिया गया है। तब तक यदि आपने अपने सेवा प्रदाता तक आधार की डिटेल्स नहीं पहुंचाई तो सालों से चल रहा मोबाइल नंबर खोने की नौबत आ जाएगी।