लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आयी है। सीएम योगी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उस याचिका को ठुकरा दिया है जिसमें योगी पर दंगे का केस चलाने की मांग की गई थी।
एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अर्जी खारिज कर दी। बता दें कि 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रदेश सरकार ने मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था।
जिसकी वैधता को याचिका में चुनौती दी गई थी। परवेज और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता का आरोप था कि गोरखपुर दंगे में कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ, मेयर मंजू चौधरी और विधायक राधामोहन अग्रवाल आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था।
पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। याचिका में मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री योगी और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाए।
बता दें कि 2008 में मोहम्मद असद हयात और परवेज़ ने दंगों में एक व्यक्ति की मौत के बाद सीबीआई जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी। याचिका में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण को दंगे की वजह बताया गया था।