#बड़ी खबर: आधार को पैन से लिंक करने की तारीख में अब नहीं होगा कोई भी बदलाव.....

#बड़ी खबर: आधार को पैन से लिंक करने की तारीख में अब नहीं होगा कोई भी बदलाव…..

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन कार्ड को आधार से लिंक करने वाली आखिरी तारीख में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगा। इस महीने की शुरुआत में आईटी डिपार्टमेंट ने पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया कि जो लोग आधार कार्ड से पैन को लिंक नहीं करा पाएं हैं, उनके आईटीआर रिटर्न प्रोसेस कर नहीं किया जाएगा।#बड़ी खबर: आधार को पैन से लिंक करने की तारीख में अब नहीं होगा कोई भी बदलाव.....नीति आयोग: देश में मैन्यूफैक्चरिंग पर होगा अब सरकार का जोर…

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सीईओ अजय भूषण पांडे ने आधार को पैन से लिंक करने की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि पैन से आधार को लिंक करने की आयकर विभाग एक्ट प्रक्रिया पहले की तरह की चलती रहेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने निजता में मामले में फैसला सुनाते हुए इसे मौलिक आधार बताया था। 

टैक्सदाताओं के लिए आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है। शुक्रवार को पांडे ने कहा कि सही डेडलाइन पहले की तरह की मान्य है। आयकर और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में पहले की तरह ही कार्रवाई की जाएगी। 

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है। इसके बगैर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास आधार और पैन कार्ड दोनों हैं, तो फिर ऐसा करना मैंडेटरी है। जिनका पैन कार्ड बना है लेकिन आधार कार्ड नहीं है तो फिर ऐसा करना जरुरी नहीं है। 

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