मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने जल्द रिक्त होने जा रही उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है। यह सीट राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हो रही है।
मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने इस संंबंध में सूचना जारी कर दी। इस सीट के लिए नामांकन 31 मई तक किए जाएंगे। तीन जून तक नामांकन वापस लिया जा सकता है। 10 जून को सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान किया जाएगा। इसी दिन शाम पांच बजे से मतगणना होगी।
भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को भेजा पैनल
उत्तराखंड से राज्यसभा की रिक्त होने जा रही एक सीट के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत आखिरकार भाजपा ने दावेदारों के नाम का पैनल तैयार कर मंगलवार को केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पैनल में आठ नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी राज्य से होगा अथवा बाहर से, यह तय करना पार्टी के संसदीय बोर्ड का काम है।
भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा को राज्य के छह नेताओं के नाम का पैनल तैयार कर उसे भेजने के निर्देश दिए थे। कई दौर की बैठकों और मंगलवार को मुख्यमंत्री से हुई वार्ता के बाद प्रदेश भाजपा ने पैनल के नामों पर अंतिम मुहर लगाई। सूत्रों ने बताया कि पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, अनुशासन समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केदार जोशी, एससी-एसटी आयोग की पूर्व सदस्य स्वराज विद्वान, डा कुंवर पाल सिंह दौलत, श्यामवीर सैनी के नाम शामिल हैं।
बाहर से भी हो सकता है प्रत्याशी
विधानसभा में भाजपा के पास दो-तिहाई बहुमत होने के कारण उसके प्रत्याशी की जीत पहले ही तय है। इसे देखते हुए पार्टी में प्रत्याशी घोषित करने को लेकर जल्दबाजी नहीं है। माना जा रहा है कि सप्ताहभर के भीतर प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। यह चर्चा भी चल रही है कि राज्यसभा के लिए प्रत्याशी राज्य से बाहर का भी हो सकता है।
मीडिया में मतदान सर्वेक्षण पर रो
भारत निर्वाचन आयोग ने चम्पावत विधानसभा सीट के उप चुनाव के लिए मतदान के दिन 31 मई सुबह सात बजे से लेकर शाम साढ़े छह बजे तक मतदान सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। आयोग ने इस अवधि में उप चुनाव के संबंध में किसी भी प्रकार का मतदान सर्वेक्षण करने अथवा परिणाम के प्रकाशन या प्रचार प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया है।