लखनऊ: नई दिल्ली। एयरपोर्ट या फिर फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर उड्डयन मंत्रालय अब लगाम कसने जा रहा है। अब अगर किसी यात्री ने एयरपोर्ट या प्लेन में हंगामा काटा तो उसे दो साल तक हवाई यात्रा से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
मंत्रालय ने इसके लिए पहली बार नो फ्लाई लिस्ट जारी कर दी है। जिसमें तीन स्तर पर यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी।
केंद्रीय उड्डयन मंत्री राज्यमंत्री जयंत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करना है जो हमारी पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि नो फ्लाई लिस्ट को तीन स्तर पर बांटा गया है। जिसमें पहले लेवल पर मौखिक रूप से अभद्रता करने वालों प्लेन एयरपोर्ट पर हंगामा करने वालों को रखा गया है। जिन पर कार्रवाई स्वरूप तीन महीने का बैन लगाया जा सकता है। लेवल 2 पर शारीरिक रूप से बुरा व्यवहार करने वालों को रखा गया है जिन पर छह महीने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
लेवल 3 को कड़ी कार्रवाई के दायरे में रखा गया है। जो जान की धमकी देने वालए हंगामा करके परिचालन को बाधित करने वाले हुडदंगी यात्रियों पर कम से कम दो साल और अधिकतम पूरी उम्र तक का बैन लगाया जा सकता है।