क्रिप्टो करेंसी को लेकर पिछले कुछ सालों में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। लेकिन भारत में अभी सिको लेकर कुछ खास निर्देश न होने को लेकर लोगों में एक डर भी है। केंद्र सरकार की ओर से क्रिप्टो करेंसी को लेकर इशारा भी किया गया है लेकिन अभी तक कोई खास फैसले सामने नहीं आए हैं। अब बताया जा रहा है कि सरकार जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक जरूरी फैसला ले सकती है। इसमें क्रिप्टो करेंसी के निवेशकों को जीएसटी देना पड़ सकती है। आइए जानते हैं।
लगेगा 30 फीसद जीएसटी
क्रिप्टोकरेंसी अभी भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है। कुछ लोग ही इसमें निवेश कर रहे हैं। बिटकाइन और इथेरियम के तरह ही कई तरह के क्रिप्टो हैं जिसमें लोग पैसे लगा रहे हैं। सरकार की ओर से पहले भी क्रिप्टो पर पैसा लगाने वालों पर कर लगाने की बात कही थी, इसे देखते हुए इस बार जीएसटी काउंसिल में 30 फीसद टैक्स लगाने का फैसला लिया जा सकता है। इससे लोगों को झटका लगेगा। सरकार ने बजट के दौरान ही यह जानकारी दे दी थी।
कब तक होगा फैसला
सरकारी की ओर से विचार किया जा रहा है कि वह डिजिटल मुद्रा में लाटरी, रेसकोर्स और जुएं को भी श्रेणी के तहत लेकर आए। हालांकि अभी यह कब फैसला लिया जाएगा इसके लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के लिए अभी किसी तरह की कोई तारीख नहीं चुनी गई है। सरकार की ओर से डिजिटल संपत्ति पर भी एक नया टैक्स सेक्शन जोड़ने की बात चल रही है। हालांकि यह बता दें कि सरकार अभी डिजिटल करेंसी को वैध करने के मूड में भी नहीं दिख रही है क्योंकि इससे पहले वित्त मंत्री बता चुकी हैं कि टैक्स लगाने का मतलब वह वैध नहीं हो जाता है। इसके अलावा निकासी पर एक फीसद का टीडीएस भी लगाया जाएगा। गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा।
GB Singh