उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है, दरअसल, उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरूवार को अपने एक बयान में कहा है कि यूपी सरकार ने वर्ष 2007 में हुए गोरखपुर दंगे पर मुकदमा चलाने की इजाजत नहीं दी है। आपको बता दें कि यह वही मामला है जिसमें सीएम आदित्यनाथ को भी आरोपी बनाया गया है। ये भी पढ़े: BJP: AAP ने दिल्ली की जनता से किया विश्वासघात, करप्शन पर केजरीवाल मौन
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योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा गुजरात दंगे का मुकदमा
बीते सप्ताह परवेज परवाज नाम के शख्स द्वारा दायर की गई याचिका पर हाईकोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव को गोरखपुर दंगें से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने का आदेश सुनाया था। और इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को 11 मई तक का समय दिया था। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव को भी अदालत के समक्ष पेश होने का हुक्म सुनाया था। यह आदेश जस्टिस रमेश सिन्हा और उमेश चन्द्र श्रीवास्तव की बेंच ने सुनाया था।
2007 गोरखपुर दंगों के मामले में गोरखपुर के कैंट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, इस मामले का गवाह असद हयात भी इस मामले में याचिकाकर्ता है। इससे पहले अदालत ने इस मुकदमे में सीएम योगी आदित्य नाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति ना देने के लिए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी।
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