बांग्लादेश : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया को आज भ्रष्टाचार के एक मामले में पांच साल कैद की सजा सुनायी गयी।
ढाका की विशेष अदालत ने 72 वर्षीय जिया को 2.1 करोड़ टका यानि 252ए000 डालर के विदेशी चंदे के गबन के सिलसिले में यह सजा सुनायी। यह राशि जिया ओरफनेज ट्रस्ट के वास्ते थी। इसी मामले में उनके बेटे तारिक रहमान और चार अन्य को 10.10 साल कैद की सजा सुनायी गयी है।
भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई से बचने की जिया ने अंतिम कोशिश भी की। लेकिन 30 नवंबर 2014 को सारी कोशिशें तब नाकाम हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने उनके अभ्यारोपण को चुनौती देने वाली उनकी अपील को स्वीकार नहीं किया था और उनसे निचली अदालत में सुनवाई का सामना करने को कहा था।
उससे पहले 19 मार्च 2014 को हाईकोर्ट ने निचली अदालत में उस सुनवाई को सही ठहराया था। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने उन पर भ्रष्टाचार के दो आरोप लगाये थे।
एसीसी का आरोप है कि यह ट्रस्ट और एक अन्य ट्रस्ट जिया चैरिटेबल ट्रस्ट बस कागजों पर थे तथा जब जिया 2001-2006 की बीएनपी सरकार के दौरान प्रधानमंत्री थीं तब इन दोनों संगठनों के नाम पर बड़ी मात्रा में धन की हेराफेरी की गयी थी।