क्या आपने कभी आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। अगर नहीं किया तो किसी से करवाया होगा। इसमें आपको पूरी जानकारी देनी होती है। अपने बचत की भी। लेकिन शायद यह कम लोगों को जानकारी हो कि जो हम निवेश या बचत के जरिए ब्याज कमाते हैं उस पर भी हमें इनकम टैक्स देना हो। जैसे बचत खाता, फिक्सड डिपॉजिट यानी एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी। आइए जानते हैं इनके बारे में।
यह है सोर्स ऑफ इनकम के दायरे में
आयकर कानून के मुताबिक बचत योजनाओं से जो हमें ब्याज मिलता है और मुनाफा होता है उसको आय का स्रोत यानी की सोर्स आॅफ इनकम माना जाता है। जिसमें भी हम निवेश करते हैं उसमें टैक्स देते हैं और यह मुनाफा भी हमारा टैक्स के दायरे में आता जाता है। जैसे बजत खाते में वर्ष में 10 हजार रुपए तक की आय अगर होती है तो यह टैक्स से मुक्त होगी लेकिन इसके बाद टैक्स लगेगा। यह बचत खाता बैंक, कोआपरेटिव बैंक, पोस्ट आॅफिस में हो सकता है। वरिष्ठ नागरिक 50 हजार रुपए तक की आय अगर इससे करते हैं तो उन्हें छूट मिलती है। इसमें टीडीएस काटा जाता है। डाक घर में बचत खाता होने पर सालाना ब्याज पर 3500 रुपए तक अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। यह 10 से 50 हजार रुपए के अतिरिक्त मिलता है।
यह है सोर्स ऑफ इनकम के दायरे में
आयकर कानून के मुताबिक बचत योजनाओं से जो हमें ब्याज मिलता है और मुनाफा होता है उसको आय का स्रोत यानी की सोर्स आॅफ इनकम माना जाता है। जिसमें भी हम निवेश करते हैं उसमें टैक्स देते हैं और यह मुनाफा भी हमारा टैक्स के दायरे में आता जाता है। जैसे बजत खाते में वर्ष में 10 हजार रुपए तक की आय अगर होती है तो यह टैक्स से मुक्त होगी लेकिन इसके बाद टैक्स लगेगा। यह बचत खाता बैंक, कोआपरेटिव बैंक, पोस्ट आॅफिस में हो सकता है। वरिष्ठ नागरिक 50 हजार रुपए तक की आय अगर इससे करते हैं तो उन्हें छूट मिलती है। इसमें टीडीएस काटा जाता है। डाक घर में बचत खाता होने पर सालाना ब्याज पर 3500 रुपए तक अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। यह 10 से 50 हजार रुपए के अतिरिक्त मिलता है।
एफडी और आरडी में कटौती
एफडी में कटौती के लिए अगर ब्याज 40 हजार रुपए तक है या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं काटा जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा होने पर कटेगा। यह 60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए है। अगर वरिष्ठ नागरिक हैं तो 50 हजार तक की आय कटौती से मुक्त होगी। इसमें 10 फीसद टीडीएस कटेगा। इसी तरह आरडी में भी 40 हजार तक की आय है तो टैक्स नहीं लगेगा। इसमें भी इससे ज्यादा होने पर 10 फीसद कटेगा।
यह भी जानें
अगर आपके पास पैन नहीं है तो ब्याज दर पर 10 फीसद टीडीएस की जगह बैंक 20 फीसद टीडीएस काट सकता है। अगर बचत खाता, एफडी, आरडी से वार्षिक ब्याज 10 से 50 हजार या उससे अधिक है लेकिन कुल वार्षिक आय सीमा के अंदर है तो भी कटौती नहीं होगी। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक बैंक में फार्म 15एच या अन्य 15जी भर कर सकते हैं। यह घोषणा फार्म है। यह फार्म भरने से टैक्स की सीमा से आप बाहर रहेंगे। टीडीएस सरकार काटती है और यह उसके आय का स्रोत है। यह किसी व्यक्ति के आय से काटी जाती है।
GB Singh