DMA ने पतंजलि के कर्ताधर्ता बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में दी अर्जी

 दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (DMA) ने पतंजलि के कर्ताधर्ता बाबा रामदेव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी दी है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (DMA) ने अपने अर्जी में उच्च न्यायालय से कहा है कि बाबा रामदेव की तरफ से पतंजलि कंपनी की कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा बताते हुए झूठे बयान दिए जा रहे हैं और गुमराह करने वाली जानकारी फैलाई जा रही है।

DMA ने अदालत में ये भी कहा है कि, बाबा रामदेव डॉक्टरों को लेकर भी वो आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एसोसिशन ने अदालत से मांग की है कि रामदेव को कोरोनिल दवा के झूठे प्रचार और डॉक्टरों के खिलाफ इस प्रकार के बयान देने से रोका जाए। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से वकील राजीव दत्ता ने अदालत से कहा है कि बाबा रामदेव के बयान वैज्ञानिक सोच से परे हैं और डॉक्टरों की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अर्जी में कहा गया है कि ये चिकित्सकों के नागरिक अधिकारों पर भी हमला है।

बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) भी केस दर्ज करा चुकी है। IMA ने दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए महामारी एक्ट, आपदा एक्ट और राजद्रोह की धाराओं में केस दर्ज करने की मांग की है।

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