बिना अनुमति मेट्रो स्टेशनों पर भूजल दोहन करने के लिए एनजीटी ने डीएमआरसी को मेट्रो सेवाएं रोकने की कड़ी चेतावनी दी है।
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पीठ ने साफ-साफ कहा कि अगली सुनवाई में यदि नहीं बताया गया कि कितने स्टेशन बिना इजाजत भूजल दोहन कर रहे हैं, तो मेट्रो सेवाएं रोकने का आदेश देंगे। इसकी अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।
जस्टिस स्वतंत्र कुमार की पीठ इस मामले पर सुनवाई कर रही है। याची व एडवोकेट कुश कालरा का आरोप है कि कई मेट्रो स्टेशन बिना अनुमति भूजल दोहन कर रहे हैं। पीठ ने याची, डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड को इस संबंध में बैठक करने का आदेश दिया है।
मेट्रो ने बिना अनुमति राष्ट्रीय राजधानी में करीब 276 बोरवेल लगाए हैं। याची ने आरोप लगाया कि डीएमआरसी इस पानी से अपनी ट्रेनों की धुलाई करता है, जबकि दिल्ली में भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है।
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