बिना DL E- रिक्शा चलना पड़ेगा महंगा, जानें पूरी खबर

राजधानी लखनऊ स्थित आरटीओ कार्यालय में एक अगस्त से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ई-रिक्शा का संचालन नहीं होगा. इसके अलावा छह से सात साल पुराने ऐसे ई-रिक्शा जिनका न तो आरटीओ कार्यालय में टैक्स ही जमा किया है और न ही फिटनेस है, उन्हें अभियान चलाकर बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. बुधवार को ई-रिक्शा डीलर्स के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें साफ तौर पर डीलर्स को निर्देश दिया गया कि परिवहन विभाग के सभी नियमों का पालन करें. जिस एरिया का ट्रेड उनके पास है, उसी एरिया में अपनी दुकान खोलें. किसी अन्य स्थान पर अपना व्यवसाय ना करें, साथ ही एक ही ट्रेड पर कई दुकान नहीं चलाएं.

आरटीओ परिवर्तन संदीप कुमार पंकज ने ई-रिक्शा डीलर्स को सख्त तौर पर निर्देश दिए कि वे जिस एरिया का ट्रेड सर्टिफिकेट लें अपना व्यवसाय उसी एरिया में करें. किसी अन्य एरिया में दुकान न खोलें. इसके अलावा बैठक में यह भी तय हुआ कि आगामी एक अगस्त से ऐसे ई-रिक्शा जो सड़क पर संचालित हो रहे हैं लेकिन उनका नहीं टैक्स जमा है और न ही फिटनेस है, अभियान चलाकर उन्हें बंद किया जाएगा. अब आरटीओ कार्यालय में जिन नए ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य होगा. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किसी भी कीमत पर ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा.

इसके अलावा ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराते समय ई रिक्शा मालिक को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि यह रिक्शा कोई भी नाबालिग नहीं चलाएगा, साथ ही शपथ पत्र में इस बात का भी जिक्र करना होगा कि शहर में जो 11 मार्ग ई-रिक्शा के संचालन के लिए प्रतिबंधित हैं, इन मार्गो पर ई- रिक्शा का संचालन भी नहीं किया जाएगा, तभी ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. बता दें कि लखनऊ शहर में ई-रिक्शा की संख्या 30 से 35 हजार के बीच पहुंच गई है, जबकि हजारों की संख्या में ऐसे ई-रिक्शा हैं जिनका न तो टैक्स जमा है न फिटनेस है और न ही कोई नंबर, है ऐसे ई-रिक्शा पर परिवहन विभाग के प्रवर्तन दस्ते चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे.

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