क्या है आइटीआर भरने के नियम
इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर भरने को लेकर कुछ नियम है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की गई है। यानी इस माह ही इसे भरना ठीक रहेगा। नियम के मुताबिक, जो व्यक्ति 60 साल से कम उम्र का है और साल में 2.5 लाख रुपए कमाता है उसे इनकम टैक्स से छूट मिलती है। लेकिन अगर कमाई टैक्स की छूट की सीमा से बाहर है तो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी हो जाता है, वरना काफी दिक्कत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक, 60 और 80 साल से कम वरिष्ठ नागरिक के लिए टैक्स छूट की सीमा 3 लाख रुपए रखी गई है। अगर 80 साल से ऊपर के लोग हैं तो यह 5 लाख रुपए सीमा है। अगर वेतन टैक्स की सीमा से कम है तो आपको यह भरना चाहिए। आपको फायदे मिल सकते हैं।
क्या-क्या है फायदे
अगर आप लोन लेते हैं तो यह आपके इनकम के आधार पर ही तय होता है। बैंक आपको लोन देगा या नहीं और कितना देगा ये सब आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भरने के बाद आसानी से पता चल सकता है। आइटीआर से बैंक अपनी तमाम प्रक्रिया कर सकते हैं। बैंक आपसे कम से कम तीन आईटीआर मांग सकते हैं। इससे आपको होम लोन, पसर्नल लोन और कार लोन आसानी से मिल सकता है। रिफंड के लिए भी आईटीआर फाइल करना अच्छा है। आप टर्म डिपाजिट की योजना पर भी ब्याज पर टैक्स से बच सकते हैं। डिविडेंड आय पर भी आप टैक्स से बच सकते हैं। रिफंड के जरिए बी आप टैक्स पर दावा कर सकते हैं। इनकम टैक्स का अससमेंट आर्डर आप वैध पते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे आधार कार्ड भी बनवा सकते हैं। आप चाहे तो घाटे का दावा कर सकते हैं। वीजी प्रोसेसिंग के लिए भी आइटीआर एक अच्छा दस्तावेज है। इससे आपको आसानी से वीजी मिल सकता है।
GB Singh