FD, PPF, NSC, SSY: जानिए इन सुरक्षित निवेश विकल्पों में आयकर छूट का कितना मिलता है फायदा

गारंटीड और सुरक्षित निवेश विकल्पों में एफडी, पीपीएफ, एनएससी और सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अधिक लोकप्रिय है। इन निवेश योजनाओं में रिटर्न भले ही कम हो, लेकिन यहां ग्राहक का निवेश सुरक्षित रहता है। ऐसे विकल्पों में से कई में निवेशकों को निवेश से प्राप्त आय पर टैक्स का भुगतान करना होता है। वहीं, इनमें से कुछ निवेश विकल्प ऐसे भी हैं, जहां आपको टैक्स का भुगतान नहीं करना होता है। आइए विस्तार से जानते हैं।

फिक्स डिपॉजिट (FD): फिक्स डिपॉजिट में निवेश से प्राप्त ब्याज पर बैंक 10 फीसद टीडीएस काटते हैं। अगर आप उच्च टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको अतिरिक्ट टैक्स देना पड़ सकता है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): पीपीएफ योजना EEE स्टेटस के साथ आती है। अर्थात इसमें तीन जगह टैक्स लाभ मिलता है। इस योजना में योगदान, ब्याज आय और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि, तीनों ही टैक्स फ्री होते हैं। इस योजना में आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (NSC): एनएससी में किया गया निवेश भी आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर छूट के योग्य होता है। इन सर्टिफिकेट्स में निवेश से प्राप्त ब्याज कर छूट के योग्य होता है। यहां निवेश से प्राप्त आय मैच्योरिटी के वर्ष को छोड़कर, वस्तुत: कर मुक्त होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): पीपीएफ की तरह ही इस योजना में भी मैच्योरिटी के दौरान निवेश की गई राशि पर ब्याज टैक्स फ्री होता है। इस योजना में किया गया निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत कर छूट के योग्य है।
 

English News

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com