जानिए सरकार क्या देगी रियायत
जानकारी के मुताबिक, भारतीय कर कानून के तहत वाहनों को निजी इस्तेमाल की श्रेणी में रखते हैं और वेतनभोगी लोगों को आटो लोन लेने पर किसी तरह का कोई छूट नहीं दिया जाता है। सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए काफी सहूलियत दी जा रही है। अगर आप विद्युत वाहन लेते हैं तो आपको आयकर कानून के तहत 80ईईबी के तहत छूट मिलती है। साथ ही वाहन खरीदने वाले एक लाख 50 हजार रुपए तक की टैक्स छूट भी पा सकते हैं। हालांकि आयकर कानून में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन सरकार की ओर से टैक्स छूट की बात कही गई है।
यह भी मिलेगा फायदा
जानकारी के मुताबिक, आयकर विभाग की ओर से छूट केवल उन्हीं को मिलेगा जो आयकर दाखिल करते हैं और कार खरीदेंगे। परिवार के अन्य लोगों को यह छूट नहीं मिलेगा। एचयूएफ, एओपी और पार्टनरशिप फर्म या अन्य किसीभी तरह के आयकर दातओं को किसी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी। छूट एक ही व्यक्ति को सिर्फ एक ही वाहन खरीदने पर मिलेगी। लोन पर ही छूट मिलेगी। यह आप जितनी भी किस्त अदा करते हैं उसके ब्याज पर छूट मिलती है। अगर विद्युत वाहन को फाइनेंस करते हैं तो आपको फायद मिल सकता है। यह लोन किसी भी वित्तीय संस्थान या फिर नान बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से ही होत्गा तभी मिलेगा। कुछ राज्य सरकार वाहन खरीदने पर सब्सिडी भी देते हैं। वहीं कुछ रजिस्ट्रेशन और बीमा शाुल्क भी नहीं ले रहे हैं।
GB Singh