अगर आपका आधार कार्ड अक्टूबर 2015 से पुराना है तो ध्यान दें, बैंक वाले आपको झटका दे सकते हैं। जी हां अक्टूबर 2015 से पहले बने जन्म तिथि की जगह सिर्फ जन्म वर्ष वाले आधार कार्ड पर कई बैंक रकम जमा करने से इन्कार कर रहे हैं। जिससे खाता धारकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

देहरादून में ऐसा मामला सामने आया है जहां रकम जमा करने आने वाले खाता धारकों को पैन कार्ड होने के बाद भी बैंक बैरंग लौटा रहे हैं और जन्मतिथि वाले नए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। एसबीआई की राजपुर रोड (देहरादून) स्थित शाखा की ऐसी ही शिकायत आरबीआई के महाप्रबंधक को की गई है। इस बारे में महाप्रबंधक सुब्रत दास का कहना है कि बैंक पुराने आधार कार्डों पर 50 हजार रुपये से अधिक की रकम जमा कराने से इनकार नहीं कर सकते।
यदि ऐसा हो रहा है तो यह नियमों के विपरीत है। एसबीआई की राजपुर रोड शाखा आठ साल पुराने पीपीएफ अकाउंट में 50 हजार रुपये से अधिक की रकम जमा करने से इन्कार कर दिया। बैंक ने कहा कि इस आधार पर सिर्फ जन्म वर्ष लिखा हुआ है। खाताधारक से नए आधार कार्ड की मांग की गई। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हाईस्कूल की मार्कशीट को भी अस्वीकार कर दिया गया। 2010 से 2015 के बीच जारी आधार कार्ड में सिर्फ जन्म वर्ष अंकित किया जाता था। इस अवधि में ही राज्य में 30 लाख से अधिक आधार कार्ड बनाए गए है।
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