बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस केयू चांदीवाल ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। बुधवार को पेश नहीं होने पर उन पर जुर्माना लगाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, यह तीसरी बार था जब मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त जांच आयोग के सामने पेश नहीं हुए। समिति की अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी। इस बीच, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की वकील एडवोकेट अनीता शेखर कैस्टेलिनो ने आयोग से सिंह के खिलाफ पेश नहीं होने पर वारंट जारी करने का अनुरोध किया है। परम बीर सिंह द्वारा राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने न्यायमूर्ति चांदीवाल समिति का गठन किया। 13 अगस्त को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ कथित रंगदारी के एक मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। परमबीर सिंह के खिलाफ कथित रंगदारी का मामला दर्ज किया गया था, तब यह रंगदारी का दूसरा मामला था जिसमें परमबीर सिंह का नाम लिया गया है.
परम बीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में पहले आरोप लगाया था कि देशमुख ने “कदाचार” किया था और मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को हर महीने 100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने के लिए कहा था। फिर, बाद में वेज़ को मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी एक एसयूवी की बरामदगी के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच के सिलसिले में मार्च में गिरफ्तार किया गया था।