शीर्ष अदालत ने गुरुवार को कहा कि वह फ्यूचर-रिलायंस सौदे (Future-Reliance deal) को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अमेजन (amazon) की याचिका पर सुनवाई करेगी। अमेजन ने 8 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें किशोर बियाणी के नेतृत्व वाले फ्यूचर समूह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किए गए 24,713 करोड़ रुपए के संपत्ति बिक्री सौदे पर लगी रोक को हटा दिया गया था। 
इससे पहले, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने उच्च न्यायालय में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश की बेंच ने सिंगापुर आपातकालीन मध्यस्थता (ईए) न्यायाधिकरण के आदेश को कायम रखा था, जिसमें FRL को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर कदम बढ़ाने से इंकार किया गया था। फ्यूचर समूह की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ को बताया कि सिंगापुर की कोर्ट में 12 जुलाई से इस मुद्दे पर सुनवाई शुरू होगी और आग्रह किया कि इसलिए अपील पर कार्यवाही एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी जाए।
अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि अपील पर सुनवाई एक हफ्ते के लिए स्थगित किए जाने पर उन्हें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद बेंच ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख मुक़र्रर की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से विलय पर अंतिम आदेश पारित नहीं करने के लिए कहा था।
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