ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में मासूमों की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने का जिम्मा एसटीएफ को सौंपा गया है। इससे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य समेत नौ लोगों के खिलाफ बुधवार को देर रात हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई।बड़ी खबर: RSS के पास मंडल कमीशन की रिपोर्ट ही वह हथियार, फिर जातीय जनगणना से क्यों डर रहे हैं पीएम मोदी
महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा केके गुप्ता ने पूर्व प्राचार्य सहित नौ लोगों के खिलाफ मानव वध, भ्रष्टाचार, जालसाजी, हत्या की साजिश रचने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज कराया है।
गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 10 व 11 अगस्त को 30 मासूमों की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से कराने का आदेश दिया था। पुलिस के मुताबिक मुख्य सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही प्रधानाचार्य डॉ. राजीव मिश्रा, एनेस्थीसिया व ऑक्सीजन प्रभारी डॉ. सतीश, एईएस वार्ड के प्रभारी व नोडल अधिकारी डॉ. कफील खान और पुष्पा सेल्स प्रा. लि. के मालिक के खिलाफ मासूमों की हत्या की साजिश रचने और सदोष मानव वध का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
पूर्व प्राचार्य डॉ. राजीव और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला, चीफ फार्मासिस्ट गजानन जैसवाल, लेखा विभाग के कर्मचारी संजय, सुधीर और उदय के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में भी केस दर्ज किया गया है।
विवेचना के लिए गोरखपुर के थाने किया गया रेफर
किस पर क्या आरोप
डॉ. राजीव मिश्रा-मानव वध, भ्रष्टाचार व लापरवाही।
डॉ. कफील- मानव वध, लापरवाही और जालसाजी।
ऑक्सीजन प्रभारी डॉ. सतीश कुमार-मानव वध और लापरवाही।
पूर्व प्राचार्य की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला- भ्रष्टाचार
पुष्पा सेल्स के मालिक-मानव वध और मासूमों के मौत की साजिश।
चीफ फार्मासिस्ट गजानन जैसवाल व लेखा विभाग के संजय, सुधीर और उदय के खिलाफ भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही सभी आरोपियों के खिलाफ मासूमों की मौत की साजिश रचने की धारा में भी केस दर्ज हुआ है।
बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मासूमों के मौत के बाद कार में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आने और मासूमों के शव के पास खड़े होकर आंसू बहाने वाले डॉ. कफील खान को भी जेल जाना पड़ेगा।
मुख्य सचिव की जांच में दोषी पाए जाने के बाद महानिदेशक चिकित्सा एवं शिक्षा केके गुप्ता ने डॉ. कफील खान के खिलाफ मानव वध, मासूमों के मौत की साजिश रचने और सीएमओ को फर्जी शपथपत्र देने पर इंडियन मेडिकल काउंसिल की धारा 15 के तहत केस दर्ज कराया है।
बढ़ सकती है गैर इरादतन हत्या की धारा
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मासूमों के मौत के केस की एफआईआर गोरखपुर के गुलहरिया थाने में भेज दी गई। वहां विवेचना के दौरान नए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर धाराओं में परिवर्तन हो सकता है। इसमें आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा भी जोड़ी जा सकती है।