अफसरों को निर्देश है कि वे माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के तहत सड़कों पर ही संदेहास्पद माल से लदे वाहनों को रोकें और उनकी जांच करें। यदि सब कुछ ओके है तो तुरंत उन वाहनों को छोड़ा जाए। अनावश्यक उन्हे न रोका जाए।
आबकारी एवं कराधान विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा माल एवं सेवा कर (एचजीएसटी) और केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम 2017 की धारा 68 के अनुसार निर्धारित राशि से अधिक मूल्य के सामान की खेप ले जा रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास आवश्यक दस्तावेज और उपकरण होना आवश्यक है।
जबकि एचजीएसटी/सीजीएसटी नियम 2017 के 138 के अनुसार ई-वे बिल प्रणाली विकसित और परिषद द्वारा अनुमोदित किए जाने तक सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे दस्तावेज निर्धारित करेगी, जिन्हें माल पारगमन या भंडारण के समय माल की खेप ले जा रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति के पास होना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि माल ले जा रहे वाहन के प्रभारी व्यक्ति को ले जाए जा रहे सामान के संबंध में ट्रिप शीट या लॉग बुक, कर इनवॉयस या आपूर्ति चालान या वितरण के बिल या प्रवेश के बिल जैसे दस्तावेज अपने पास रखने होंगे। इस दौरान जांच में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो सक्षम अधिकारी मालिक या सामान के प्रभारी व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा, जिसमें कर और देय जुर्माने की राशि का उल्लेख होगा।