जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि कानूनों में बदलाव करके गोहत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा दी जाए।
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अभी तक इस मामले में तीन साल की सजा का प्रावधान है। हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौतों के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह फैसला दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि गायों की हिफाजत राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। जज महेश शर्मा ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
देश भर में कथित गोरक्षकों की हिंसा और हाल ही में पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर केंद्र सरकार के बैन के मद्देनजर हाई कोर्ट का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि, केंद्र सरकार के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट ने चार हफ्ते की रोक लगा दी है।
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