कुछ साल पहले तक प्राइवेट सेक्टर की नौकरी बदलते ही पीएफ का पूरा पैसा मिल जाता था। लोग उसे कहीं भी बिना सोचे समझे खर्च कर देते थे। लेकिन अब नौकरी बदलने के बाद ही पीएफ का पैसा नई नौकरी देने वाली कंपनी के साथ में जुड़ जाता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद यह सुविधा अमूमन लोग नहीं उठाते और पैसा लोग निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप बिना पैसे को निकाले भी अपना काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्याज भी मिलेगा और आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा। आपकी बचत बनी रहेगी और यह घाटे का सौदा नहीं होगा। यह कुछ सालों के लिए ही होता है।
कैसे बढ़ा सकते हैं रकम
अगर किसी कारणवश आपको नौकरी से निकाला जाता है या फिर आप खुद नौकरी छोड़ते हैं तो आपको पीएफ में पड़ी रकम निकालने की आवश्यकता नहीं है। भविष्य निधि मामलों से जुड़े जानकार बताते हैं कि अगर नौकरी छोड़ते हैं तो पीएफ भी आप बिना निकाले कुछ साल के लिए ऐसे ही बने रहने दें। उसमें पैसे भले ही न डलें लेकिन उसमें ब्याज बनता रहेगा। आपको पैसे की जरूरत है तो इसे निकाल सकते हैं। नई नौकरी मिलते ही इसे शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा उस स्तर का तो नहीं होगा लेकिन नुकसान कोई नहीं है। पैसा बढ़कर ही मिलेगा। अभी मौजूदा समय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जो पीएफ पर ब्याज दिया जा रहा है वह आठ फीसद से अधिक सालाना है।
कितने साल छोड़ सकते हैं पीएफ
अगर आपको अपने रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं चाहिए और उसे नहीं निकालते हैं तो ऐसी स्थिति में आप अपनी पीएफ को तीन साल तक के लिए छोड़ सकते हैं। इस दौरान चाहें आप नौकरी करें या न करें आपका खाता पूरी तरह से चलता माना जाएगा और किसी तरह का कोई पैनल्टी भी नहीं लगेगी। जितनी रकम आपकी जमा है उस पर ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि न तो आपकी और न ही किसी नियोक्ता की ओर से कोई रकम डाले जाने के कारण आपकी निधि केवल ब्याज के सहारे ही बढ़ेगी। तीन साल के बाद भी अगर आप इस खाते को नहीं चलाते या उसका पैसा नहीं निकालते तो यह खाते निष्क्रिय माना जाता है। तो ऐसे में फायदा होता है कि आप तीन साल के अंदर ही कोई नौकरी शुरू करके फिर से इसे चालू करवाएं या तीन साल के अंदर ही पैसा निकाल लें।
पैसा निकालने के भी हैं नियम
भविष्य निधि की रकम निकालना भी आज के समय में काफी आसान हो गया है, पहले लोगों को इसी काम के लिए कई महीने बीत जाते थे। आनलाइन सुविधा और तमाम तरह की जानकारी ईपीएफओ के पास पहले से उपलब्ध होने के चलते अब पैसा निकालने में ज्यादा देर नहीं लगती हैै। जानकार बताते हैं कि अगर किसी कर्मचारी को अपना पैसा निकालना है तो उसे अपनी केवाइसी यानी नो योर कस्टमर का पूरा ब्योरा देना होता है। अगर कोई व्यक्ति दो माह तक बेरोजगार है तो वह अपना पूरा पीएफ में जमा पैसा निकालने का हकदार होता है। अगर नौकरी छोड़ दी है तो एक महीने के बाद आप 75 फीसद पैसा ही निकाल सकते हैं। जानकार के मुताबिक, अगर आपने कम से कम दस साल तक निजी कंपनी में सेवा की है तो पेंशन का भी पैसा आप बिना किसी दिक्कत के निकाल सकते हैं। यहां यह बात ध्यान रखने वाली जरूर है कि पीएफ का पूरा पैसा आप तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाएंगे।
GB Singh