Income tax के नए बदलाव कितना डालेंगे आप पर असर, जानें #tosnews
Income tax के नियमों में एक अप्रैल से कई बदलाव हो चुके हैं। यह नियम आपका काफी काम बढ़ा देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट भाषण के दौरान नियमों में बदलाव का ऐलान किया था। केंद्र सरकार एक अप्रैल 2021 से इसे लागू कर चुकी है। #tosnews
ये नियम आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं इसे जानना बेहद आवश्यक है। सरकार की ओर से जहां 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को Income tax return भरने की झंझट से मुक्ति दी गई है वहीं EPF में जमा रकम को भी tax के दायरे में ला दिया गया है। कुछ परेशानी और कुछ सहूलियत के साथ क्या-क्या हुए हैं नए बदलाव, आइए जानते हैं। #tosnews
बुजुर्गों को नहीं भरना होगा रिटर्न ITR #tosnews
Income tax return भरने से अब बुजुर्गों को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में घोषणा की थी कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को Income tax return भरने से राहत मिलनी चाहिए। एक अप्रैल से हुए बदलाव में इसे लागू कर दिया गया है। जिन लोगों की उम्र 75 साल या इससे अधिक है और वे हर साल Income tax return फाइल करते हैं तो उन्हें इससे काफी हद तक सहूलियत मिलेगी। #tosnews
विशेषज्ञों का कहना है कि बुुजुर्ग पहले भी अपना Income tax return भरवाने के लिए अन्य लोगों की सेवा लेते थे जो अब लगभग बंद ही हो जाएगा जिससे उनको बेवजह की चिंता से राहत मिलेगी। #tosnews
कर्मचारियों को छोटी राहत, बड़ी मुसीबत Taxpayers #tosnews Income tax return फाइल करने के लिए कर्मचारियों employee को भी थोड़ी राहत दी गई है। Return की प्रकिया को आसान बनाने के लिए आम taxpayers को एक अप्रैल 2021 से प्री-फील्ड ITR फार्म दिया जाएगा। इसमें कई जानकारियां पहले से होंगी जो रिटर्न काम आसान करेगी। #tosnews
लेकिन Income tax के नए नियमों के मुताबिक, अगर आप EPF में 5 लाख रुपए से ज्यादा निवेश करते हैं तो उस पर मिलने वाला Interest अब कर के दायरे में आएगा। यह नियम भी एक अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। #tosnews
अभी तक इसके रिटर्न पर कोई टैक्स tax नहीं देना पड़ता था। इससे वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मुसीबत बढ़ जाएगी। सरकार के इस कदम से उन पर टैक्स tax का बोझ पड़ेगा।
नहीं भरा return तो पड़ेगी दोहरी मार ITR #tosnews
Income tax return भरने में आनाकानी करने वालों के लिए सरकार ने नया पैंतरा आजमाया है। अब अगर रिटर्न समय पर दाखिल नहीं करते हैं तो दोगुनी टीडीएस TDS की मार पड़ेगी। यह नियम कड़ा करने से काफी हद तक लापरवाही कम होने की बात कही जा रही है। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स कानून में सेक्शन 206एबी 206ABको जोड़ दिया है। इससे अब रिटर्न फाइल न करने पर एक अप्रैल से दोगुना TDS देना होगा। साथ ही जिन व्यक्तियों ने IT return फाइल नहीं किया है, उनको टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) TCS भी अधिक लगेगा। नए नियमों के मुताबिक, 1 जुलाई 2021 से पीनल टीडीएस TDS और टीसीएस TCS दरें 10-20 फीसदी होंगी। TCS की ये दर आमतौर पर 5-10 percent होती हैं। #tosnews
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नए नियम के मुताबिक एक अप्रैल 2021 से डिवेडेंड dividend के भुगतान या घोषणा के बाद ही डिविडेंड आय पर एडवांस टैक्स की देनदारी बनेगी। इसके अतिरिक्त equity share पर एक लाख रुपये तक के long term capital gains को tax के बाहर रखा गया है। इससे अधिक राशि होने पर एक लाख के ऊपर जो राशि होगी, उस पर 10 फीसद की दर से tax लगेगा।
—–GB Singh