नकदी से जुड़े कामों पर आयकर विभाग रखता है नजर, जानिए नियम

        देश में अपने आय-व्यय का ब्यौरा हर नागरिक को देना होता है। कारोबारियों को जहां अपना खाता मेनटेन करना होता है वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को भी साल में एक बार आयकर रिटर्न यानी आईटीआर भरना होता है। ऐसे में आयकर विभाग हर नागरिक पर नजर भी रखता है। आपको पता है कि विभाग हर प्रकार के नकद ट्रांजेक्शन पर भी नजर रखता है। क्योंकि कुछ बड़े ट्रांजेक्शन के लिए भी विभाग को जानकारी देनी होती है। इसमें बैंक, किसी तरह का निवेश, ब्रोकरेज और प्रापर्टी से जुड़ी चीजों के लिए ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ जानकारी रखनी जरूरी होती है। आइए जानते हैं।

नियम किए गए हैं सख्त
आयकर विभाग ने काफी सख्ती शुरू कर दी है। नकदी ट्रांजेक्शन को लेकर तो विभाग और सतर्क है। जानकारी के मुताबिक, विभाग ने आम लोगों के लिए कैश से जुड़े नियमों को लेकर जानकारी दी है। बैंक, म्यूचुअल फंड, ब्रोकर प्लेटफार्म के लिए नियम सख्त किए हैं। अगर आप इनमें ज्यादा कैश का उपयोग करते हैं तो विभाग आप से पूछताछ कर सकता है।

ज्यादा नकद मतलब पूछताछ
जानकारी के मुताबिक, अगर एक साल में एक बार से अधिक एफडी यानी सावधि जमा खाते में 10 लाख रुपए या उससे अधिक जमा कर रहे हैं तो आयकर विभाग आपसे पूछताछ कर सकता है। ऐसेमें आनलाइन पैसा जमा करने में आप किसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति वित्त वर्ष में अपने खाते में 10 लाख रुपए या उससे अधिक नकद जमा करता है तो भी पूछताछ होगी। चालू खाता में 50 लाख रुपए की सीमा है। क्रेडिट कार्ड का भुगतान भी अगर आप एक लाख रुपए से अधिक नकद एक बार में और एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपए जमा करते हैं तो आप नजर में आएंगे। प्रापर्टी को खरीदने और बेचने से जुड़े भुगतान अगर आप कैश में करते हैं तो भी आपसे पूछताछ होगी। इसके अलावा शेयर, एमएफ और बांड में बड़ी मात्रा में नकद जमा करते हैं तो या निवेश नकद में करते हैं तो भी आप विभाग की निगरानी में होंगे।

GB Singh

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