इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख बढ़ी या पड़ेगा जुर्माना, जानिए

इनकम टैक्स रिटर्न भरने को लेकर लोगों में चिंता दिख रही है। अभी तक यह आंकड़ा इतना संतोषजनक पहुंचा भी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार आइटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए कोई तिथि बढ़ाई नहीं जाएगी। यानी जो अंतिम तिथि है उसी तक आपको आइटीआर फाइल कर देना होगा। यह तिथि अभी 31 जुलाई है। लेकिन क्या कोई जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आइए जानते हैं।

नहीं पड़ेगा जुर्माना
आयकर विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसकी मानें तो अभी तक यानी जुलाई में 26 तारीख तक सिर्फ 3.4 करोड़ लोगों ने ही आईटीआर फाइल किया है। विभाग ने 31 जुलाई तक लोगों को समय दिया है कि वे अपना आईटीआर फाइल कर दें लेकिन अभी तक इसमें बहुत उल्लेखनीय वृद्धि  दिखाई नहीं पड़ रही है। बता  रहे हैं कि 15 जून से यह फाइलिंग की प्रक्रिया चली थी और यह कल तक यानी 31 जुलाई तक चलेगी। लेकिन इस बार जुर्माने का प्रावधान 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर नहीं लगाया जाएगा।

जानिए क्या है कारण
आइटीआर फाइल करने में हमेशा से ही जुर्माने का प्रावधान तब किया जाता रहा है जब निश्चित तिथि के बाद भी लोग उसे फाइल न करें। लेकिन इस बार आयकर विभाग की वेबसाइट में इतनी खामियां आई कि लोग परेशान हुए और उन्होंने अपनी शिकायत भी पहुंचाई। बताया जा रहा है कि 31 जुलाई से पहले ही कई लोगों की ई-फाइलिंग से जुड़ी साइट इतनी धीमी हो गई कि लोग कुछ काम ही नहीं कर सके। हालांकि 31 जुलाई के बाद भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं इसमें कोई जुर्माना नहीं लगेगा। जानकारी के अनुसार अगर वित्तीय वर्ष में कुल आय मूल छूट सीमा में कोई परिवर्तन नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। ढाई लाख रुपए से कम आय वालों को जुर्माना नहीं देना है।  

GB Singh

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