महाराष्ट्र में जिला उपभोक्ता फोरम ने एक होटल को उसकी सेवा से असंतुष्ट आईपीएस अधिकारी को सर्विस चार्ज लौटाने एवं मुआवजा (10 हजार) देने का निर्देश दिया है। अधिकारी को होटल का खाना उस स्तर का नहीं लगा था जिसके लिये सर्विस चार्ज वसूला जाए।
पीठ ने कहा कि होटल ने शिकायतकर्ता से गलत तरीके से पैसा लिया जिसके कारण उसे मानसिक पीड़ा हुई। इस फोरम की पीठ में अध्यक्ष बी एस वासेकर और सदस्य एस आर सनप शामिल थे। फोरम ने होटल को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को पाच हजार रुपए बतौर मुआवजा और पांच हजार रुपए बतौर लागत एवं सर्विस चार्ज भुगतान करें।
जयजीत सिंह की ओर से दायर शिकायत में कहा गया कि अगस्त माह में वह अपनी पत्नी के साथ पंजाब ग्रिल रेस्तरां गए थे। जहां उन्हें 10 प्रतिशत सर्विस चार्ज के साथ बिल दिया गया था। उन्होंने दावा किया हालांकि होटल का खाना और उसकी व्यवस्था उस स्तर के नहीं थे कि उनके लिए वह अतिरिक्त कीमत चुकाएं।