नवाब मलिक व अनिल देशमुख नहीं कर पाएंगे मतदान

मुंबई: मुंबई महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 20 जून को होना हैं। इन चुनावों में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक एवं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मतदान नहीं कर पाएंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक एवं अनिल देशमुख को विधान परिषद चुनाव में वोट देने से मना कर दिया है। दरअसल, दोनों नेताओं ने याचिका दायर कर चुनाव के लिए अस्थायी जमानत की मांग की थी। 

अदालत के आदेश के पश्चात् शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि MVA सरकार के लिए यह झटका नहीं है। बल्कि दोनों नेताओं का संवैधानिक अधिकार नकारा जा रहा है। दोनों ही इस सदन के सदस्य हैं। संजय राउत ने कहा कि विधान परिषद चुनाव में वोटिंग करना उनका अधिकार है, किन्तु देश में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि अदालत के फैसले के पीछे कोई और खेल खेल रहा है।

वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी भाई जगताप ने कहा कि नवाब मलिक एवं अनिल देशमुख का संवैधानिक अधिकार नकारा जा रहा है। उन दोनों पर अभी तक इल्जाम लगे हैं, किन्तु ये साबित नहीं हो पाए हैं। मामले की तहकीकात चल रही है। ऐसे में उन्हें वोट देने का अधिकार ना मिलना गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 

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