पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ को लेकर सरकार की ओर से कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव कुछ ऐसा है जिसको जानना आम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यह निवेश से जुड़ा नियम है जिसको लेकर वित्त मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। पीपीएफ योजना पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुई है और इसमें निवेश करने वालों की संख्या भी बढ़ी है। आइए जानते हैं क्या हैं बदलाव से जुड़े नए नियम।
जारी हुआ है आदेश
पीपीएफ में निवेश से जुड़े जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उसका असर आम लोगों पर पड़ेगा जो निवेश से जुड़े हुए है। यह आदेश वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। इसमें बतयाा गया है कि 12 दिसंबर 2019 को और इसके बाद ही कोई नया खाता खोला गया है और उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह संभव नहीं हो पाएगा। दो खातों को एक में मर्ज करना आसान नहीं होगा। वित्त मंत्रालय की ओर से कार्यालय आदेश जारी करके यह बताया गया है।
बदलाव से पड़ेगा असर
आदेश में बताया गया है कि पीपीएफ खाते को जो भी संचालित कर रहा है, चाहे वह बैंक हो या फिर निगम वह 12 दिसंबर को या फिर इसके बाद के पीपीएफ खाते को मर्ज करने की जिम्मेदारी न लें और न ही किसी प्रकार कोई आवेदन भेजे। यह आदेश 2019 में जारी नियमों के तहत है। इस नियम के आदेश जारी होने के बाद डाक विभाग की ओर से भी एक पत्र जारी कर बताया गया है कि अब सिर्फ एक खाता ही चलेगा जो 12 दिसंबर 2019 के बाद खोले गए हैं। अन्य खाते बंद होंगे। अगर खाता बंद होगा तो ब्याज भी नहीं मिलेगा। जैसे की अगर आपका खाता मार्च 2014 में खुला और 2019 के बाद आपने दूसरा खाता खोल लिया तो आपा 2019 के बाद खुला खाता बंद होगा। आपको ब्याज भी नहीं दिया जाएगा।
GB Singh